मां और बहन की हत्या करने वाले आरोपी को दोहरी उम्रकैद की सजा, दो वर्ष पूर्व कुसमुंडा क्षेत्र में हुई थी विभत्स वारदात
कोरबा – जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में अपनी ही मां और बहन की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी अमन दास को न्यायालय ने दोहरी आजीवन कारवास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कटघोरा अशोक आनंद के मुताबिक घटना 8 जुलाई 2022 की सुबह घटित हुई थी। कुसमुंडा के आदर्श नगर कॉलोनी के आवास क्रमांक डीएमक्यू-16 में अमन कुमार दास अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह पढ़ाई लिखाई करने की बजाय आवारागर्दी करता था, जिसे लेकर मां लक्ष्मी दास व बड़ी बहन आंचल दास डांटती डपटती थी। यह बात अमन को नागवार गुजरती थी। उसने डांट फटकार से नाराज होकर मां व बहन की निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे हत्या के दो अलग-अलग प्रकरण में कार्रवाई करते हुए कोर्ट पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा द्वारा प्रकरण को सुनवाई के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के कोर्ट में प्रेषित किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया। कोर्ट ने विचारण में आए तथ्यों, डीएनए रिपोर्ट, रासायनिक परीक्षण व सूक्ष्म परिशीलन कर प्रकरण में धारा 302 के तहत दोषसिद्ध होने पर दोषी को दो बार आजीवन कारावास तथा 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
आपको बता दें पूरे मामले की विवेचना तात्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन देवांगन कर रहे थे, ठोस लिखा पढ़ी के साथ ही साथ ही साथ गवाहों के बयान से लेकर सूक्ष्म साक्ष्य जुटाने उनकी अहम भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में पेशी के दौरान गवाह अपने बयान से बदल गए बावजूद इसके न्याय पालिका ने पुलिस द्वारा की गई सही जांच के आधार पर अपराधी को सजा दी। निश्चित रूप से मृत आत्माओं के लिए यह शांति प्रदान करने वाली खबर है।
बीते दो वर्ष पूर्व हुए तथाकथित हत्या के दौरान की वीडियो कवरेज